हरियाणा के युवाओं को मिलेगा आरक्षण, जानिए नए भर्ती नियम और पात्रता शर्तें Haryana Reservation Policy

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Haryana Reservation Policy: हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती में आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों सहित सभी पदों की भर्तियाँ सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के परिणामों के आधार पर होंगी।

धोखाधड़ी करने वालों को सख्त सजा

अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा में धोखाधड़ी करता है या पेपर लीक में शामिल होता है, तो उसे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थी की दावेदारी रद्द कर दी जाएगी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती के नियमों को अधिसूचित किया है। सभी विभाग तृतीय श्रेणी के पदों के लिए अपनी मांग सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजेंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए यह मांग मानव संसाधन विभाग के निदेशालय को भेजी जाएगी। बोर्ड और निगम अपनी मांगें अलग से आयोग को भेजेंगे।

सीईटी अंक और पात्रता

विज्ञापन प्रकाशित होने पर एचएसएससी उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन मांगेगा, जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी में सीईटी में 50 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। सीईटी के अंक तीन वर्षों तक मान्य होंगे।

उम्र सीमा और परीक्षा में बैठने की शर्तें

यदि किसी आवेदक की आयु विज्ञापित पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक हो जाती है, तो उसे लिखित या कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तृतीय श्रेणी पदों के लिए पुलिस और शिक्षकों को छोड़कर दस गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। पुलिस भर्ती में एनसीसी के अंक जोड़े जाएंगे, और शिक्षक पदों के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास करना अनिवार्य होगा, हालांकि, लिखित परीक्षा की मेरिट सूची में एचटेट के अंक नहीं शामिल होंगे।

उत्तर कुंजी और आपत्तियाँ

नई नीति के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग किसी भी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले वेबसाइट पर उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा और आपत्तियाँ मांगेगा। यदि आपत्ति सही पाई जाती है, तो उत्तर कुंजी में सुधार किया जाएगा।

चयनित युवाओं को तीन महीने के अंदर पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उन्हें समान वेतन स्तर के पद पर फिर से चयनित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे नए सिरे से सीईटी में शामिल होकर मेरिट में न आ जाएं। रिक्त पदों के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी।

बायोमेट्रिक डेटा की निगरानी

कर्मचारी चयन आयोग किसी भी समय अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त कर सकेगा। यदि परीक्षा के दौरान या अन्य किसी चरण में बायोमेट्रिक डेटा में विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार की दावेदारी रद्द कर दी जाएगी और उसे भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।

Deepika

मैंने BJMC से शिक्षा प्राप्त की है और आजकल मैं सरकारी योजनाओं और समसामयिक घटनाओं पर लेखन करती हूं। मैं हमेशा अपनी लेखनी में सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखती हूं, ताकि मेरी जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय और पाठकों के लिए उपयोगी हो। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि मैं समाज को जागरूक और सूचित कर सकूं।

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