Gratuity New Rules: दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) के पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2024 से प्रभाव में लाया गया है। इससे बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है।
500 पेंशनधारकों को तुरंत मिलेगा फायदा
दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रेच्युटी सीमा में इस संशोधन से लगभग 500 पेंशनधारकों को तत्काल लाभ पहुंचेगा। यह कदम उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो लंबे समय से इस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
क्या होती है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी एक तरह की सेवा प्रशंसा राशि होती है, जो किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर उसके कार्यकाल और सेवाओं के आधार पर संगठन द्वारा दी जाती है। यह राशि कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है और उनके योगदान की मान्यता होती है।
न्यासी बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव
सरकार के बयान के मुताबिक, ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने के इस प्रस्ताव पर बिजली विभाग में चर्चा की गई और इसे अब न्यासी बोर्ड (Board of Trustees) के विचार और स्वीकृति के लिए भेजा गया है। बोर्ड की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था और औपचारिक रूप से लागू हो जाएगी।
सरकार पर 16 करोड़ रुपये का वित्तीय भार
बिजली मंत्री सूद ने बताया कि इस संशोधित व्यवस्था से सरकार पर 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि में करीब 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा। हालांकि, यह खर्च उन कर्मचारियों के लिए एक सार्थक निवेश माना जा रहा है जिन्होंने दिल्ली विद्युत बोर्ड में वर्षों तक सेवा दी है।
डीवीबी पेंशनधारियों की पुरानी मांग हुई पूरी
दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि (2002) के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारियों द्वारा ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिए जाने के बाद पेंशनधारकों के बीच संतोष और राहत की भावना देखी जा रही है।
इस फैसले से यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार अपने पूर्व कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और उनके कल्याण के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।