Haryana Govt Employee Rules: हरियाणा सरकार ने राज्य के नियमित कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव किया है। अब यदि कर्मचारियों को छुट्टी वाले दिन ड्यूटी पर बुलाया जाता है, तो उन्हें 16 दिन अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। यह नया नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 के तहत संशोधन के रूप में लागू किया गया है।
क्या हैं नए नियम?
इस संशोधित नियम के तहत यदि कोई कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर ड्यूटी करता है, तो वह एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) का हकदार होगा। यह अवकाश अन्य छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है, लेकिन कुल अवकाश की अवधि 16 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
छुट्टी की स्वीकृति न मिलने पर क्या होगा?
नए नियम के तहत यदि कोई कर्मचारी एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और उसे स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठा सकता है, अन्यथा यह छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा, अगर उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया हो या प्रस्तावित हो, तो प्रतिपूरक अवकाश नहीं दिया जाएगा।
महिला कर्मचारियों के लिए छुट्टियों में बदलाव
सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में एक और संशोधन किया है, जिसके तहत सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। अब, 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 20 की बजाय 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
जो महिला कर्मचारी 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होंगी, उन्हें 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 5 मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 और पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3 और पुरुष कर्मचारियों को 1 आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
आकस्मिक अवकाश के नए नियम
इसके अलावा, सेवा के विभिन्न चरणों में आकस्मिक अवकाश की संख्या भी बढ़ाई गई है। 10 साल की सेवा के बाद पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 से 20 साल की सेवा के बाद 15 दिन और 20 साल से अधिक की सेवा के बाद 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा, जो कर्मचारी 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेंगे, वे उस वर्ष से बढ़े हुए अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।