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सरकार की नई योजना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका Janam Praman Patra Apply

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Janam Praman Patra Apply: सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे अब आपको लंबी कतारों और पेपरवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। नया सिस्टम अब मिनटों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कर देगा। यह बदलाव न केवल समय की बचत करेगा बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद भी बनाएगा। अब आप घर बैठे CRS पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था के तहत बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के आसान और जरूरी नियम, ताकि आप इसका लाभ बिना किसी परेशानी के उठा सकें।

अब CRS पोर्टल से बनेगा आसान

2025 में, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अलग-अलग राज्य या नगर निगम की वेबसाइटों पर भटकने की जरूरत नहीं है। CRS (Civil Registration System) पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया अब कहीं अधिक सरल, पारदर्शी और तेज हो गई है।

CRS पोर्टल और इसमें बदलाव

CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, भारत सरकार का आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां अब देशभर के सभी राज्यों और नगरपालिकाओं को जन्म और मृत्यु से संबंधित डेटा अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इससे न केवल फर्जी सर्टिफिकेट बनाना लगभग असंभव हो जाएगा, बल्कि किसी व्यक्ति की जन्म से जुड़ी जानकारी को आसानी से वेरिफाई भी किया जा सकेगा।

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें आवेदन?

  1. वेबसाइट पर जाएं:
    सबसे पहले crsorgi.gov.in पर जाएं, जो कि सरकार का आधिकारिक पोर्टल है।
  2. साइन अप करें:
    होमपेज पर “General Public” सेक्शन में जाकर नया अकाउंट बनाएं। इसके लिए ईमेल और मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे।
  3. लॉगइन और एप्लिकेशन:
    अकाउंट बनने के बाद लॉगइन करें और “Apply for Birth Certificate” पर क्लिक करें।
  4. फॉर्म भरें:
    • नवजात का नाम (यदि रखा गया है)
    • जन्म तिथि और समय
    • जन्म स्थान (अस्पताल या घर)
    • माता-पिता के नाम
    • स्थायी पता और संपर्क नंबर
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • अस्पताल द्वारा जारी जन्म रिपोर्ट या डिस्चार्ज समरी
    • माता-पिता का आधार कार्ड / पहचान पत्र
    • पता प्रमाण जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल आदि
  6. फॉर्म सबमिट करें:
    फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  7. सर्टिफिकेट डाउनलोड करें:
    अगर सभी दस्तावेज़ और जानकारी सही पाई जाती है, तो अधिकतम 28 दिनों के भीतर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप पोर्टल से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

ध्यान देने योग्य बातें

  • 21 दिन के भीतर आवेदन करें: बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, अन्यथा जुर्माना लग सकता है।
  • देरी होने पर अतिरिक्त दस्तावेज़: यदि देर से आवेदन किया जाता है, तो आपको एफिडेविट, गवाह और मजिस्ट्रेट से प्रमाणन जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है।
  • डिजिटल सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट: CRS पोर्टल से जारी होने वाला बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटली साइन होता है और इसे सभी सरकारी व गैर-सरकारी कार्यों में मान्यता प्राप्त है।

Deepika

मैंने BJMC से शिक्षा प्राप्त की है और आजकल मैं सरकारी योजनाओं और समसामयिक घटनाओं पर लेखन करती हूं। मैं हमेशा अपनी लेखनी में सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखती हूं, ताकि मेरी जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय और पाठकों के लिए उपयोगी हो। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि मैं समाज को जागरूक और सूचित कर सकूं।

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